Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/kelaitgy/aajkaaditya.in/wp-content/themes/jannah/framework/classes/class-tielabs-filters.php on line 320
Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/kelaitgy/aajkaaditya.in/wp-content/themes/jannah/framework/functions/media-functions.php on line 72
Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/kelaitgy/aajkaaditya.in/wp-content/themes/jannah/framework/classes/class-tielabs-filters.php on line 320
Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/kelaitgy/aajkaaditya.in/wp-content/themes/jannah/framework/functions/media-functions.php on line 72
नैनीताल, 29 सितंबर: दादरी के पूर्व विधायक महेंद्र भाटी हत्याकांड मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में 28 सितंबर को सुनवाई हुई। यह सुनवाई डीपी यादव, करण यादव, पाल सिंह समेत अन्य के आजीवन कारावास पर हुई। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने भी अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखा, जिस पर हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। हालांकि, हाईकोर्ट ने डीपी यादव को इलाज के लिए 12 नवंबर तक शॉर्ट टर्म बेल भी दे दी।
शॉर्ट टर्म बेल देते हुए हाईकोर्ट ने कहा वह 12 नवंबर की शाम पांच बजे तक सरेंडर करें। दरअसल, 15 फरवरी 2015 को देहरादून सीबीआई कोर्ट ने महेंद्र भाटी हत्याकांड मामले में पूर्व सांसद डीपी यादव, करण यादव, पाल सिंह समेत अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस सजा के खिलाफ अभियुक्तों द्वारा हाईकोर्ट में विशेष अपील दायर की गई है, जिसपर मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई की। नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान डीपी यादव के वकील ने डीपी यादव को इलाज के लिए और समय की जरूरत बताते हुए बेल मांगी थी, जिसका सीबीआई ने विरोध किया। लेकिन कोर्ट ने यादव को 12 नवंबर तक की शॉट टर्म बेल दे दी। बता दें कि हाईकोर्ट इससे पहले भी 2 बार डीपी यादव को शॉट टर्म बेल दे चुका है।
जानिए क्या है पूर्व विधायक महेंद्र भाटी हत्याकांड मामला
पूर्व विधायक महेंद्र भाटी की 13 सितंबर 1992 को दादरी रेलवे क्रासिंग पर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। महेंद्र भाटी की हत्या का आरोप डीपी यादव समेत परनीत भाटी, करण यादव, पाल सिंह पर लगा था। पूरे मामले की सीबीआई ने जांच कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई तो 15 फरवरी 2015 में सीबीआई कोर्ट ने सभी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। तबसे दोषी जेल में बंद हैं, हालांकि इन सभी ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।वहीं, महेंद्र भाटी के पुत्र ने भी अभियुक्तों की सजा बढ़ाने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/kelaitgy/aajkaaditya.in/wp-content/themes/jannah/framework/classes/class-tielabs-filters.php on line 320