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ऋषिकेश, 16 अक्टूबर। पौड़ी जनपद के यम्केश्वर में पूर्व में रत्तापानी और वर्तमान में बीन नदी पुल पर मोबाइल वैन में शराब के ठेके के संचालन की अनुमति देकर डीएम पौड़ी और जिला आबकारी विभाग हाईकोर्ट के नियमों का मखौल उड़ा रहे हैं।
गौरतलब है कि यमकेश्वर और डांडा मंडल के हजारों ग्रामीण वर्षों से भी नदी पुल पर पुल का निर्माण करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने दिवाली पर ग्रामीणों को पुल के बदले शराब का ठेका तोहफे में दिया है।जिसपर गुस्साए ग्रामीणों ने जल्द से जल्द शराब का ठेका बंद करने की मांग करते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। मजे की बात है कि संबंधित विभागों ने राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में ठेका खोलने के लिए पार्क प्रशासन से अनुमति भी नहीं ली है। जिसपर राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के डायरेक्टर डीके सिंह ने जिलाधिकारी पौड़ी और जिला आबकारी पौड़ी को पत्र भेजकर नियमों का हवाला दिया है। डायरेक्टर ने लिखे पत्र में कहा कि राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में मानव गतिविधियों पर प्रतिबंध है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अनुमति के बगैर शराब का ठेका क्षेत्र में नहीं खोला जा सकता। उन्होंने डीएम और जिला आबकारी को शराब को कहा है।
और मजे की बात है कि उत्तराखंड आबकारी नीति नियमावली 2020-21 के अनुसार प्रदेश में मोबाइल वैन में शराब के ठेके का संचालन करने की अनुमति नहीं दी गई है। पूर्व में 2020 में रत्तापानी में मोबाइल में शराब के ठेके का संचालन किए जाने पर स्थानीय लोगों की शिकायत पर उत्तराखंड आबकारी विभाग में उच्च न्यायालय नैनीताल में हलफनामा भी दिया है। जिसमें उत्तराखंड आबकारी विभाग ने बताया है कि प्रदेश में उत्तराखंड आबकारी नीति नियमावली 2020-21 में मोबाइल वैन में शराब के ठेके का संचालन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और ना ही प्रदेश में कहीं पर मोबाइल वैन में शराब के ठेके का संचालन किया जा रहा है।
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