उत्तराखंड
ऋषिकेश निवासी पिता बेटी के कलंक से बरी
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देहरादून। उत्तराखंड की देहरादून पोस्को कोर्ट ने पिता को बेटी द्वारा लगाए गए दुष्कर्म के आरोप से मुक्त कर दिया है। कोर्ट ने पिता को सबूतों के अभाव और संदेह का लाभ देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया है। ये पूरा मामला देहरादून जिले की ऋषिकेश कोतवाली में साल 2020 में दर्ज हुआ था।बेटी ने अपने दोस्त को बचाने जिससे वो चोरी छुपे शादी भी कर चुकी है, उसी के लिए अपने पिता पर रेप का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने साल 2020 में लड़की की तहरीर पर उसके पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और केस का आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। ये पूरा केस करीब दो साल तक देहरादून पोक्सो कोर्ट विशेष न्यायाधीश मीना देउबा की अदालत में चला था। कोर्ट में दाखिल चार्जशीट के अनुसार पूरे मामले में 7 गवाह पेश किए गए, जिसके विपरीत बचाव पक्ष की दलील को भी कोर्ट में प्रमुखता से सुना।
वहीं, कोर्ट प्रक्रिया के दौरान इस मामले में आरोप लगाने वाली बेटी के बयानों में कई तरह के विरोधाभासी बातें सामने आई। इस केस में ये भी सामने आया है कि कोर्ट ट्रायल के दौरान लड़की ने अपने दोस्त से चोरी छिपे शादी भी कर ली थी। लड़की ने जिस युवक से शादी की है, उस पर लड़की के पिता ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। ऐसे में लड़की शादी के बाद उसी युवक के साथ रह रही है।
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