उत्तराखंडप्रशासनिक खबरें

हाईकोर्ट नैनिताल से हल्द्वानी शिफ्ट होगा

उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून में किए गए सख्त संशोधन जबरन धर्मांतरण अब होगा संज्ञेय अपराध

जबरन धर्मांतरण अब होगा संज्ञेय अपराध
नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान
जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले में लगेगी रोक
कैबिनेट ने 25 प्रस्तावों पर पर लगाई अपनी मुहर
जमरानी बांध बनने से प्रभावित हो रहे 1326 परिवारों को किया जाएगा पुनर्वास,
वर्ष 2013 में बने अधिनियम के तहत किया जाएगा प्रभवितों को पुनर्वास,
भूसे पर 50 प्रतिशत सब्सिडी, ओर शैलेश पर 75 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी
कौशल विकास में रोजगार देने वाली कंपनियों को चार चरण में किया भुगतान,
देहरादून। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमे नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी। कैबिनेट में 26 मामलों पर चर्चा की गई। जिसके बाद कैबिनेट ने 25 मामलों को अपनी मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट ने विरोध के चलते हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट के धर्मांतरण कानून का और सख्त कर दिया है। देश में धर्मांतरण को लेकर 10 साल की सजा का प्राविधान किया गया है। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण अब संज्ञेय अपराध होगा। नए कानून पर जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले में रोक लगेगी। जमरानी बांध बनने से प्रभावित हो रहे 1326 परिवारों का पुनर्वास किया जाएगा। जिसकों लेकर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी हे। वर्ष 2013 में बने अधिनियम के तहत प्रभवितों को पुनर्वास किया जाएगा। पशुपालकों को कैबिनेट में धामी ने राहत दी है। भूसा ओर शैलेश पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाया गया है।  भूसे पर 50 प्रतिशत सब्सिडी ओर शैलेश पर 75 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। कौशल विकास में रोजगार देने वाली कंपनियों को चार चरण में किया भुगतान जाएगा।
अब  पशुपालकों को महंगे भूसे से राहत मिलेगा। सरकार ने भूसे पर सब्सिडी बढ़ाई है। कौशल विकास केंद्र संचालको को भुगतान के बदले नियम। अब 3 नहीं 4 किश्तों में संचालकों को प्रशिक्षण का भुगतान मिलेगा।

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