नई दिल्लीविद

आम बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े एलान

आम बजट में टैक्स पेयर को सौगात

7 लाख रुपए की इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं
बजट में सभी वर्गाे का रखा गया विशेष ध्यान
नई दिल्ली। वित्त मंत्री सीता रमण ने बजट में बड़ी घोषणा की है। नई घोषणा के अनुसार सात लाख रुपये तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने आयकर स्लैब की संख्या छह से घटाकर पांच कर दी है। इसके अनुसार तीन से छह लाख रुपये पर 5 प्रतिशत और छह से नौ लाख रुपये पर 10 प्रतिशत, नौ लाख रुपये से 12 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत और 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत कर लगेगा। नई कर व्यवस्था के तहत 15 लाख रुपये वार्षिक आय वाले व्यक्ति को 1.5 लाख रुपये कर देना होगा, जो पहले 1.87 लाख रुपये था।
नई कर व्यवस्था कुछ इस प्रकार से होगी। इसके अनुसार 3 लाख रुपये तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 3 से 6 लाख रुपये तक की वार्षिक आमदनी वालों को 5 प्रतिशत, 6 से 9 लाख रुपये तक 10 प्रतिशत और 9 से 12 लाख रुपये तक 15 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से ऊपर की सालाना आय पर 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अब नई टैक्स व्यवस्था अपनाने वालों को 15 लाख रुपये की वार्षिक आय पर 45 हजार रुपये टैक्स देने होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि नई टैक्स व्यवस्था में 15.5 लाख रुपये और उससे ज्यादा के लिए 52,500 रुपये तक स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा।नई टैक्स व्यवस्था में अगर आपकी आमदनी 7 लाख से एक रुपये भी ज्यादा है, तो आप पर टैक्स लगेगा। यहां पर आपको तीन लाख रुपये तक टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन बाकी के चार लाख रुपये पर पांच फीसदी की दर से टैक्स देना होगा। आपको 6 लाख तक 15 हजार रुपये टैक्स देना होगा। 9 लाख तक आपकी आमदनी है तो आपको 45 हजार रुपये टैक्स देने होंगे। 12 लाख तक आमदनी वाले को 90 हजार का टैक्स देना होगा। 15 लाख से ज्यादा आमदनी है तो 1.50 लाख टैक्स देना होगा।
आपको बता दें कि बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने यह भी संकेत दिया कि पुरानी टैक्स व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। यही वजह है कि सरकार ने नई टैक्स रिजीम पर सहूलियतों की घोषणा की। इसका अर्थ यह है कि अगले कुछ वर्षों में आयकर अधिनियम के विभिन्न धारओं के तहत मिलने वाली टैक्स छूट के प्रावधानों को वापस लिया जा सकता है। वित्त मंत्री ने बजट में अधिकतम सरचार्ज रेट 37 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया है। इस घोषणा से उच्च आमदनी वाले लोगों को राहत मिली है।

7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा।
पहले इसकी सीमा 5 लाख रुपए की थी।
0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं
3 से 6 लाख की आय पर 5 फीसदी टैक्स
6 से 9 लाख रुपए तक 10 फीसदी टैक्स
9 से 12 लाख पर 15 फीसदी टैक्स9 लाख कमाने वाले व्यक्ति को सिर्फ 45 हजार रुपए कर के रूप में देना होगा

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