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अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि जेल से होंगे रिहा आदेश जारी, मधुमिता हत्याकांड में हुई थी उम्रकैद की सजा

लखनऊ। कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में सजायाफ्ता पूर्वांचल के बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि जेल से रिहा होंगे। कारागार विभाग ने दोनों की रिहाई का आदेश जारी कर दिया है। उम्रकैद की सजा काट रहे अमरमणि और मधुमणि 16 साल से अधिक समय से जेल में हैं। राज्यपाल की मंजूरी के बाद संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत उनकी रिहाई का आदेश जारी कर दिया गया है।
कारागार विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अगर अमरमणि या मधुमणि को किसी अन्य वाद में जेल में निरुद्ध रखना जरूरी न हो, तो जिला मैजिस्ट्रेट, गोरखपुर के विवेक के अनुसार दो जमानतें और उतनी ही धनराशि का एक मुचलका भरवाकर दोनों को जेल से रिहा कर दिया जाए। यह आदेश अमरमणि द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर पारित आदेश के अनुपालन में जारी किया गया है। दरअसल, अमरमणि ने अपनी समयपूर्व रिहाई के लिए याचिका दायर की थी। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी को आदेश पारित किया था।
आदेश का पालन न होने पर अमरमणि ने अवमानना वाद दायर किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को आदेश जारी किया। याचिका में कहा गया था कि बंदी की आयु 66 वर्ष होने और 22 नवंबर 2022 तक 17 साल नौ महीने चार दिन की अपरिहार सजा और 20 साल एक महीने 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गई है। अच्छे आचरण को देखते हुए शेष सजा माफ कर दी जाए। मधुमणि भी 16 साल से अधिक समय से जेल में हैं।

लंबे समय से अस्पताल में हैं दोनों
अमरमणि और मधुमणि कई साल से जेल की जगह अस्पताल में हैं। कभी उनका गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में तो कभी लखनऊ स्थित केजीएमयू में अपना इलाज चलता रहा। इसे लेकर मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने कई बार शिकायतें कीं।

2003 में हुई थी मधुमिता की हत्या
लखनऊ में निशातगंज स्थित पेपर मिल कॉलोनी में नौ मई 2003 को मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या हुई। देहरादून के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2007 को अमरमणि, मधुमणि, भतीजे रोहित चतुर्वेदी और शूटर संतोष राय को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। नैनीताल हाई कोर्ट ने 16 जुलाई 2012, सुप्रीम कोर्ट ने चार जनवरी 2013 और 31 जुलाई 2013 को सजा बरकरार रखने का आदेश पारित किया।

सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई पर नहीं लगाई रोक

नई दिल्ली। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर 8 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट के इस फैसले के बाद ही परिसर में मधुमिता की बहन निधि शुक्ला फूट-फूटकर रोने लगीं।  अभी अमरमणि और उनकी पत्नी बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राइवेट वार्ड नंबर 16 में भर्ती हैं। जेल प्रशासन के मुताबिक, रिहाई परवाना जेल पहुंचते ही उसे लेकर जेलर खुद बीआरडी मेडिकल कॉलेज जाएंगे। जहां से कागजी तौर पर अमरमणि और उनकी पत्नी को रिहा कर दिया जाएगा। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में अमरमणि और मधुमणि गोरखपुर की जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। गुरुवार रात मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि की रिहाई के आदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग ने जारी किया था। उनकी रिहाई के आदेश जारी होने से पहले ही मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई पर रोक से इंकार कर दिया।

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