उत्तराखंडप्रदर्शन

*49 वर्ष से बसे परिवारों को भूमि खाली करने का नोटिस*

विरोध में प्रभावित लोगों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन

रूद्रपुर। ग्राम भगवानपुर में वर्ष 1975 में तत्कालीन विधायक व उपजिलाधिकारी द्वारा बसाए गए अनेक परिवारों को लोनिवि द्वारा भूमि खाली करने के नोटिस थमा दिए जाने से हड़कम्प मच गया है। प्रभावित परिवारों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर डीएम को संबोधित ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि समस्त ग्रामवासी ग्राम भगवानपुर तहसील रूद्रपुर के खसरा नं0-192 रकबा 0.390 है जो लोक निर्माण विभाग की जगह है पर 1975 में उस समय के उपजिलाधिकारी व विधायक देव बहादुर सिंह ने बसाया था। तब से आज तक निवास कर रहे हैं। प्रशासन ने उक्त भूमि पर इन्द्रा आवास,स्वजल योजना से नाली व विद्युत कनेक्शन भी लगा हुआ है। उक्त भूमि पर लोक निर्माण विभाग व एनएच 74 ने कोई आपत्ति नहीं की। खसरा नंम्बर 191 जो कृषि भूमि है के खेत मालिक ने अपने खेत के सामने की जगह 192 खाली कराने के लिये एडवाकेट ने हाई कोर्ट से 192 तोड़ने का आदेश 9 अक्तूबर 2023 को करा लिया। जबकि एडवाकेट पथरचट्टा पन्तनगर का निवासी है उसका इस जगह से कोई लेना देना नही है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद उक्त खेत स्वामी व क्षेत्र पंचायत सदस्य ने उनके साथ कई बार बैठक की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मत जाना हम आप लोगो को जगह के बदले जगह देंगे। हम लोग उनकी बातांे में आ गये और उनके सहारे बैठे रहे। जब अपील करने का समय निकल गया तब कहने लगे कि जमीन बहुत महंगी हो गई है। कुछ लोगों को आवासीय पट्टा खसर नंम्बर 62 ख कोलडिया में 2006 में मिला था लेकिन जो पट्टा मिला है वह पट्टा धीमरी नदी के किनारे पर है बरसात में कम से कम 9-10 फुट पानी भर जाता है इसलिये वहाँ पर जीवन यापन सम्भव नहीं है। अब भूमि पर बसे लोगों को हटाने के लिए हाईकोर्ट के ओदश के कम में लोक निर्माण विभाग द्वारा 21 फरवरी 2024 तक हटाने का नोटिस जारी किया गया है। ज्ञापन में मार्च 2024 में उनके बच्चों की शादी होने तक उक्त जगह को तोड़ने से रोकने का आग्रह किया है। इस दौरान विश्वामित्र, जयप्रकाश, सुरेश, गणेश, रमाशंकर, हरेराम, अमरनाथ, मुन्ना, परमहंस, मालती, विनीता, नेहा, इंद्रा, रामावती, फूलमती, कबूतरी, आरती, मीना, रानी आदि मौजूद रहे।

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