केदारनाथ विधानसभा में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा
72 घंटे के अंदर निजी संपत्तियों से हटानी होगी अनाधिकृत राजनैतिक प्रचार सामग्री
जिला निर्वाचन अधिकारी ने की पत्रकारों से वार्ता
रुद्रप्रयाग। जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहरवार ने बताया कि केदारनाथ विधानसभा उप निर्वाचन को लेकर कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है, जिसके तहत 22 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने की तिथि है तथा 29 अक्टूबर को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है। 30 अक्टूबर को नाम निर्देशन पत्रों की जांच की जाएगी। चार नवंबर को नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। 20 नवंबर को मतदान किया जाएगा तथा मतगणना 23 नवंबर को की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहरवार ने जानकारी देते हुए कहा कि केदारनाथ विधान सभा उप निर्वाचन में 173 मतदान स्थल हैं, जिसमें 90 हजार, 540 कुल मतदाता हैं। इसमें 44 हजार 765 पुरुष तथा 45 हजार 775 महिला मतदाता शामिल हैं। केदारनाथ विधानसभा में दो जोनल मजिस्ट्रेट तथा सात सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के 24 घंटे के अंदर किसी भी शासकीय कार्यालय, परिसर, भवन आदि से सभी प्रकार के बैनर, पोस्टर, पम्पलेट, झंडे, होर्डिंग, वाल पेंटिंग हटवाए जाने होंगे। साथ ही 48 घंटे के अंदर विभिन्न जन संपत्तियों बस स्टेंड, रोडबैज, सरकारी बस, विद्युत टेलीफोन, नगर पालिका परिषद आदि से सभी प्रकार की अनाधिकृत राजनैतिक पोस्टर, बैनर आदि हटाने होंगे। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के 72 घंटे के अंदर विभिन्न निजी संपत्तियों से सभी प्रकार के अनाधिकृत राजनैतिक प्रचार सामग्री हटाई जानी होगी।
उन्होंने प्रेस को बताया कि निर्वाचन के दौरान मतदाता की पहचान के लिए फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र मुख्य दस्तावेज होगा। निर्वाचक नामावली में दर्ज मतदाता को उसके मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा एवं उसकी पहचान के लिए आयोग द्वारा निम्नलिखित वैकल्पिक दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जा सकता है। जिसमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक व डाक घर द्वारा जारी पासबुक, श्रम मंत्रालय योजना के अंतर्गत जारी स्ववास्थ् बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस, पेन कार्ड आदि दस्तावेजों के आधार पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनपद में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। उप निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि के संबंध में आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप समाचार पत्रों, टेलीविजन चैनलों में जानकारी तीन बार निर्धारित प्रारूप व समय पर प्रकाशित-प्रसारित की जानी होगी।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रह्लाद कौंडे, यात्रा मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जीएस खाती, अपर जिलाधिकारी व उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राणा सहित प्रेस प्रतिनिधि मौजूद रहे।