उत्तराखंडशासन

उत्तराखण्ड में चीनी मिलों के लिए गन्ने का मुल्य 375 व 365 घोषित

उत्तराखंड आंदोलन और सांस्कृतिक विरासत का इतिहास कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे पढेंगे

कैबिनेट बैठक में आए 17 प्रस्ताव पर लगी मोहर
आबकारी नीति को दी मंजूरी
राज्य संपत्ति विभाग की समूह-क व समूह-ख की सेवा नियमावली संसोधन को दी मंजूरी
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना लागू करने पर कैबिनेट की मोहर
स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपये तक मिलेंगे
पेंशन एवं हकदारी निदेशालय में कनिष्ठ सहायक के 13 पद सृजित करने पर को मंजूरी
उत्तराखंड में यूपीएस लागू करने पर कैबिनेट की मंजूरी, जो कर्मचारी चाहेंगे, वो इसमें आ सकेंगे
स्टाम्प व निबंधन विभाग में पद 213 से बढ़कर पड़ 240 हुए
अपर पुलिस अधीक्षक उच्चतम वेतनमान की नियमावली को मंजूरी
ट्राउट प्रोत्साहन योजना मंजूर, 200 करोड़ की है योजना
मत्स्य पालकों को 5 साल तक इनपुट दिया जाएगा
कार्मिक को रिवोल्विंग फंड इस्तेमाल करने की नियमावली को मंजूरी
उधमसिंह नगर की प्रयाग फार्म की 1354 एकड़ भूमि इंडस्ट्री को दी जाएगी
एकीकृत स्वयं सहायता योजना लागू, 2.3 करोड़ सीएलएफ के लिए
गौला, कोसी, दाबका नदियों में सुरक्षा एवं सीमांत शुल्क आदि को रिवाइस किया गया
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्रिमंडल ने आबकारी नीति को भी मंजूरी दे दी है। इसके साथ विभिन्न विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक ने 17 मामलों में अपनी मोहर लगा दी हे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 17 प्रस्ताव आए। सीएम की घोषणा के तहत उत्तराखंड आंदोलन और सांस्कृतिक विरासत का इतिहास कक्षा 6 से 8 तक हमारी विरासत एवं विभूतियां पढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी।
सोमवार को कैबिनेट समाप्त होने के बाद सचिव गृह शैलेश बगोली ने जानकारी दी। कक्षा 10 के बाद जो छात्र तीन वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करते हैं, उन्हें कक्षा 12 के समकक्ष माना जाएगा। चीनी मिलों के लिए अगेती 375 रुपये, सामान्य प्रजाति 365 रुपए प्रति कुंतल की गई। जबकि गन्ना समर्थन मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उप महानिरीक्षक, अधीक्षक कारागार की नियमावली पास की गई। भारतीय न्याय संहिता के तहत नियमालिओं को अनुमोदन किया गया। मंत्रिमंडल ने आबकारी नीति को भी मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट में लिए गए निर्णयों के अनुसार राज्य कर्मियों के लिए शिथिलीकरण का लाभ एक बार मिलेगा सकेगा। कुछ नियमावली में शिथिलीकरण की व्यवस्था की गई है। ये सभी कर्मचारियों के लिए लागू हो गई है। 50 प्रतिशत तक छूट इस नियमावली के अनुसार मिलेगी। राज्य संपत्ति विभाग की समूह-क व समूह-ख की सेवा नियमावली को अनुमोदन कैबिनेट ने किया है। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना लागू करने पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है। स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपये तक मिलेंगे। पेंशन एवं हकदारी निदेशालय में कनिष्ठ सहायक के 13 पद सृजित करते के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड में यूपीएस लागू करने पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है। इसमें जो कर्मचारी चाहेंगे, वो इसमें आ सकेंगे। स्टाम्प व निबंधन विभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों के पद 213 से बढ़ाकर 240 कर दिए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक उच्चतम वेतनमान की नियमावली को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ट्राउट प्रोत्साहन योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस योजना के लिए 200 करोड़ का परिधान किया जाएगा। मत्स्य पालकों को 5 साल तक इनपुट दिया जाएगा जिस पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है। कार्मिक को रिवोल्विंग फंड इस्तेमाल करने की नियमावली को भी मंजूरी मिल गई हे। उधमसिंह नगर स्थित प्रयाग फार्म की 1354 एकड़ भूमि इंडस्ट्री को दी जाएगी। जिसके लिए कैबिनेट बैठक में आया प्रस्ताव पास हो गया है। एकीकृत स्वयं सहायता योजना को मंजूरी मिली है। इसके लिए 2.3 करोड़ सीएलएफ के लिए प्राविधान किया गया है। गौला, कोसी, दाबका नदियों में सुरक्षा एवं सीमांत शुल्क आदि को रिवाइस किया गया। कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को भी मंजूरी दे दी है।

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