कुर्क होगी भाजपा नेता मुकेश बोरा की संपत्ति रेप केस में है आरोपी, पुलिस ने मुनादी कर चस्पा किया नोटिस
376 व पॉक्सों एक्ट की धारा में है नामजद
महिला से शारीरिक शोषण व उसकी 12 साल की बेटी से छेड़छाड़ में बनाया गया है आरोपी
दुग्घ संघ के अध्यक्ष रहते हुए किया महिला से दुष्कर्म
हल्द्वानी। महिला से दुष्कर्म और उसकी बेटी से छेड़छाड़ के मामले में धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपित दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मुकेश बोरा के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद से पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पुलिस ने फरार चल रहे मुकेश बोरा पर शिकंजा और कस दिया है। पुलिस अब बोरा की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी में है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने धारा 82 के तहत नोटिस चस्पा कर मुनादी कराई है।
पुलिस क्षेत्राधिकारी नितिन लोहनी ने बताया मुकेश बोरा की धरपकड़ के लिए पुलिस की पांच टीमें लगी हुई हैं। मुकेश बोरा के करीबियों से भी पूछताछ की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। धारा 82 के तहत नोटिस चस्पा कर मुनादी कराई है। पुलिस के पास सरेंडर नहीं करने की स्थिति में न्यायालय के आदेश पर संपत्ति कुर्क की कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है एक सितंबर को लालकुआं थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली एक महिला ने दुग्ध संघ के अध्यक्ष पर नौकरी परमानेंट करने के नाम पर उसका तीन सालों से शारीरिक शोषण और उसकी 12 साल की बेटी के साथ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था। लालकुआं कोतवाली पुलिस ने मामले में बोरा धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसके अलावा मुकेश बोरा के चालक कमल बेलवाल पर धारा 506 के तहत केस दर्ज है। पुलिस क्षेत्राधिकारी नितिन लोहनी ने बताया कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद सपंति कुर्की करने की कार्रवाई की जाएगी।
पॉक्सों कोर्ट ने जारी किया एनबीडब्ल्यू वारंट
हल्द्वानी। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा के खिलाफ कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया है। इसके बाद से मुकेश बोरा फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दो टीमें जगह-जगह दबिश दे रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस मुकेश बोरा के कुछ करीबियों से पूछताछ कर रही है।
पॉक्सो कोर्ट ने उसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया है। मुकेश बोरा पर महिला से दुष्कर्म और महिला की 12 साल की बेटी से छेड़छाड़ का आरोप है। मुकेश बोरा के खिलाफ लालकुआं कोतवाली में आईपीसी की धारा 376, 506 और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज है।
लालकुआं कोतवाली क्षेत्र निवासी एक विधवा महिला ने इसी माह एक सितंबर को लालकुआं पुलिस को तहरीर दी थी, जिसमें बताया कि परमानेंट नौकरी देने का झांसा देकर मुकेश बोरा पिछले 3 सालों से उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। आरोप है कि मुकेश बोरा ने महिला को काठगोदाम स्थित एक होटल में बुलाया, जहां उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद पुलिस में मुकेश बोरा के खिलाफ धारा 376 और 506 के तहत मामला दर्ज किया। महिला के 164 के बयान दर्ज कराए गए। बयान में महिला ने अपने साथ हुई घटना के अलावा यह भी बताया कि मुकेश बोरा की उसकी 12 साल की बेटी पर बुरी नजर थी। जिसके बाद नाबालिग के भी 164 के बयान दर्ज किए गए।
नाबालिग ने मां के लगाए आरोपों को दोहराया तो मुकेश पर पॉक्सो भी लगा दी गई। इससे पहले ही मुकेश ने अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय में अर्जी लगाई, लेकिन न्यायालय ने अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी कि पॉक्सो एक्ट में अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। इसके बाद से ही मुकेश बोरा फरार है। पुलिस क्षेत्राधिकार हल्द्वानी व लालकुआं नितिन लोहनी ने बताया पुलिस ने दो टीमें बनाकर मुकेश बोरा की तलाश शुरू की, लेकिन वह हाथ नहीं आया। सोमवार को इस मामले में पॉक्सो न्यायालय ने मुकेश बोरा के खिलाफ (एनबीडब्ल्यू) यानी गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। टीमें मुकेश बोरा की तलाश में हैं।